जबलपुर/पीथमपुर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा विनिष्टीकरण (कचरा जलाने) का ट्रायल रन शुरू करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने 27 फरवरी से इस प्रक्रिया की शुरुआत करने का निर्देश दिया, जिसमें पहले चरण में 10 मीट्रिक टन कचरा जलाने की योजना है। इसके बाद इसी मात्रा के दो और चरण पूरे किए जाएंगे, कुल मिलाकर तीन प्रारंभिक चरण आयोजित किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रक्रिया में प्रदूषण नियंत्रण मंडल समेत अन्य संबंधित गाइडलाइनों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इन तीनों ट्रायल रन के बाद उनकी आफ्टर इफेक्ट रिपोर्ट 27 मार्च को पेश की जाए, जिसके आधार पर आगामी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने पक्ष रखा और कहा कि हाई कोर्ट पहले भी इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार इस पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है। इसके जवाब में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने राज्य की ओर से बताया कि उन्होंने जन जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें पर्चे वितरित किए गए और नुक्कड़ नाटक किए गए, ताकि लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कचरे को पीथमपुर तक सुरक्षित तरीके से लाया गया है और उसे वैज्ञानिक विधियों से जलाने से स्थानीय पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।