रतलाम (Sonekikalam News)
रतलाम में प्राइवेट स्कूलों को निर्धारित कोर्स और प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तकें चलाने से मना किया गया है। अब कोई भी स्कूल व्यक्ति विशेष की दुकान से कोर्स, यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए छात्रों या उनके अभिभावकों को बाध्य नहीं करेगा। पेरेंट्स अपनी आवश्यकता के अनुसार किताबें खरीद सकते हैं और दुकानदार भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकेगा।
रतलाम कलेक्टर, राजेश बाथम ने आगामी शैक्षिक सत्र को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना बोर्ड और अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
स्कूलों को यह निर्देश भी दिया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पेरेंट्स को निर्धारित पाठ्यक्रम की सूची दी जाएगी। कक्षाएं शुरू होने से पहले स्कूलों को पुस्तक सूची, उनकी कीमत और प्रकाशक की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रदान करनी होगी। इसके अलावा, सेशन के बीच में पुस्तक सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई: यदि कोई शैक्षणिक संस्था प्रमुख, संचालक या स्कूल स्टाफ इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
मुख्य निर्देश:
- कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म आदि किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
- पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री के अलावा कोई भी अन्य सामग्री पाठ्य सामग्री में शामिल नहीं की जा सकेगी।
- यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें हैं, तो उसे नई किताब खरीदने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा।
- निजी प्रकाशक, मुद्रक या विक्रेता स्कूल परिसर में प्रचार-प्रसार के लिए प्रवेश नहीं करेंगे।
- स्कूल केवल दो यूनिफॉर्म निर्धारित करेंगे, ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा।
- स्कूल यूनिफॉर्म को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि उसमें कम से कम तीन शैक्षिक सत्रों तक कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- किसी विशेष कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को वेशभूषा खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
यह आदेश प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और उचित बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।