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Saturday, April 19, 2025
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अब सैलरी से नहीं कटेगा TDS, करना होगा ये काम

सैलरी से TDS कटौती कम करें: नया फॉर्म 12बीएए कैसे मदद करेगा?

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में सैलरी से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) कटौती में बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत अब कर्मचारियों को अपनी सैलरी के अलावा अन्य आय स्रोतों से हुए टैक्स कटौतियों की जानकारी देने के लिए नया फॉर्म 12बीएए (12 BAA Form) भरना होगा।

नया फॉर्म 12बीएए क्या है?

यह फॉर्म कर्मचारियों को उनके फर्म को विभिन्न आय स्रोतों जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस कमीशन, और इक्विटी शेयरों से मिलने वाले डिविडेंड आदि के संबंध में टीडीएस और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की जानकारी देने की अनुमति देगा।

कैसे करेगा मदद?

कंपनियां आमतौर पर कर्मचारियों के डिक्लेरेशन के अनुसार सैलरी से टीडीएस काटती थीं, लेकिन पहले अन्य आय स्रोतों से कटे टीडीएस को ध्यान में नहीं रखा जाता था। नया फॉर्म अब कर्मचारियों को इन कटौतियों की सूचना देने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उनकी सैलरी से टैक्स की कटौती कम की जा सकेगी।

क्या होगा फायदा?

  1. कैश फ्लो में सुधार: कर्मचारी अपनी सैलरी से कम टैक्स कटवाकर अपने कैश फ्लो को बेहतर बना सकेंगे।
  2. बचत और खर्च में मदद: यह कदम कर्मचारियों को अपनी आय को बेहतर तरीके से खर्च या बचाने में मदद करेगा।

बदलाव कब से लागू होगा?

यह नया कानून 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया है। अब कर्मचारी अपने फर्म को अन्य आय स्रोतों से कटे टीडीएस या किसी बड़े खर्च पर कटे टीसीएस की जानकारी दे सकते हैं।

इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि कंपनियों को भी बेहतर तरीके से टैक्स कटौती का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी।

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